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खीमाराम मेवाडा/जयनारायण सिंह सोजत
पाली। होली के त्योहारी सीजन में नकली के संदेह पर 4567 लीटर तेल व घी सीज, पाली जिले में मिलावट खोरो के खिलाफ खाद्य विभाग की सख्त कार्यवाही।
प्रदेशभर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मिलावट खोरो के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही को अंजाम देने के लिये आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एच गुईटे के दिशा निर्देश पर जिलें मेें प्रभावी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा हैं। अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ विकास मारवाल ने होली के त्योहार पर मिलावट की रोकथाम के लिये खाद्य सुरक्षा अधिकारियो को निर्देशित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेशचन्द ने बताया की आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड करने वाले खाद्य कारोबार कर्ता पर कठोर कानूनी कार्यवाही को अजांम दिया गया। होली के त्योहारी सीजन को देखते हुये पाली जिले में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा विशेष अभियान में मिलावट व नकली के संदेह पर 4567 लीटर तेल व घी सीज किया गया। ओर सेम्पल लिए गए
इसमें सुमेरपुर से भगवती ब्राण्ड का घी, सोजत सिटी से चेतक ब्राण्ड का मूंगफली तेल, पाली से सोया कार्तिक बहार तेल व अन्य ब्रान्ड घी को सीज कर जांच के लिए सेम्पल लिये गये। जिन्हे जोधपुर जन स्वास्थ्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाये गये। जांच नमूनो की खाद्य रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय खाद्य मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
एक माह, में 50 से अधिक सेम्पल
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेशचन्द ने बताया की मिलावटखोरो पर अंकुश लगाने के लिये अनेक खाद्य पदार्थो के 01 माह में 50 से अधिक सेम्पल जांच हेतु लिये गये। इन सभी सेम्पलो को मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर भिजवाया गया। जहां की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
03 बार से अधिक सेम्पल फेल फर्मो के लाईसेंस होगें निरस्त
जिले में मिलावट खोरो के खिलाफ सख्त कार्यवाही को अंजाम देने के लिये खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा धारा 64 के तहत 03 बार से अधिक सेम्पल फेल होने वाली फर्मो को चिन्हीत कर उनके लाइसेंस निरस्त की कार्यवाही की जायेगी। एफएसओ ने बताया की जिले में त्योहार के सीजन के तहत अधिकाशः खाद्य पदार्थो में मिलावट का कार्य होने की सूचना प्राप्त हो रही है। ऐसे में दैनिक जीवन में उपयोग में ली जाने वाली खाद्य सामग्री दूध, मिठाईया, पनीर, नमकीन, मसाले, तेल, घी, बेकरी के आईटम के बढ़ती खपत को देखते हुये इन पदार्थो में मिलावट करने वालो के खिलाफ प्रभारी कार्यवाही को अंजाम दिया जायेगा।



बिना फूड लाईसेंस संचालित दुकाने होगी बंद
सीएमएचओ डॉ विकास मारवाल खाद्य ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर खाद्य लाइसेंस शिविरों का आयोजन हो रहा है। इसके बावजूद भी खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा लाईंसेंस नहीं बनाने पर उनके खिलाफ भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत कार्यवाही की जायेगी।


