ग्रामीण रूटों पर बस चलाने रोडवेज ने मांगे आवेदनः ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी, निजी संचालकों से करेंगे अनुबंध

PALI SIROHI ONLINE

जालोर-राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू करने लिए अनुबंध पर निजी संचालकों से 15 अप्रैल तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए जालोर जिले में ब्लॉक वाइज एक-एक ग्रामीण मार्ग निर्धारित किया गया है। सभी बसें जिला मुख्यालय को ग्रामीण मार्गों से जोड़ेंगी।
रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक ओम लीलावत ने बताया-जालोर जिले के आहोर ब्लॉक में कंवला, भुति, रोडला, कवराडा, पादरली, तखतगढ, पावटा, डोडीयाली, हरजी, थांवला, छीपरवाड़ा, उण, कानीवाडा मोड़, लेटा, जालोर, भीनमाल ब्लॉक में बाली, कुका, थोबाउ, फागोतरा, पुनासा, निम्बावास, भागलभीम, भीनमाल, जालोर ब्लॉक में मोदरा, सेरणा के लिए ग्राम परिवहन सेवा प्रारंभ की जानी है।

साथ ही धानसा, बाकरा रोड़, सरत, चुरा, सांथू, बागरा, नारणावास, धवला, जालोर, जसवंतपुरा ब्लॉक में सुरजवाड़ा, सुंधामाता, राजीकावास, जसवंतपुरा, बूगांव, रामसीन, सीकवाड़ा, नून, बाकरा, जालोर, रानीवाड़ा ब्लॉक में जालोर, मोदरा, भीनमाल, आलड़ी, सीलासन, मालवाडा, केर, डूंगरी, रानीवाड़ा, सांचौर ब्लॉक में जालोर, मोदरा, नरता, भीनमाल, करडा, दांतवाडा, कोडका, खेजडीयाली, कुडा, माखुपुरा, चितलवाना ब्लॉक में जालोर, सायला, भीनमाल, करड़ा, पमाणा, खेडा, बिजरोल, झाब, चितलवाना, होतीगांव, सायला ब्लॉक में रंगाला, बागोड़ा के लिए ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू होगी।

इसके अलावा तिलोड़ा, सुराणा, चौराउ, सायला, जालोर, बागोड़ा ब्लॉक में राह, सेवड़ी, नरसाणा, धुम्बडिया, लाखणी, मोरसीम, राउता, चैनपुरा, बागोडा, जालोर तथा सरनाऊ ब्लॉक में जालोर, सायला, भीनमाल, चाटवाडा, रानीवाड़ा, कुडा, सांकड, सुरावा, नैनोल, छोटी विरोल के लिए ग्राम परिवहन सेवा प्रारंभ की जानी है जिसके लिए निजी संचालकों से आवेदन मांगे गए हैं।

उन्होंने बताया कि योजना में ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए लगाई जाने वाली अनुबंधित वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर, 2021 के बाद का होना चाहिए। वाहन संचालन के लिए संचालकों को प्रदत्त मार्गो पर संचालक का एकाधिकार होगा, वाहन स्वामी को वाहन का निगम को लॉगो एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सहभागिता से संचालित अंकित करवाना होगा। वाहन संचालक को निगम के बस स्टैंड से वाहन संचालन अनुमत होगा।

वाहनों के संचालन के लिए मार्ग एवं अनुज्ञापत्र निगम द्वारा उपलब्ध करवाए जायेंगे। यात्रियों से वसूल किया जाना वाला किराया 1.50 प्रति कि.मी. प्रति सीट निर्धारित किया गया है। वाहन संचालन से संबंधित समस्त खर्चे, टैक्स, टोल, डीजल, मरम्मत, चालक/परिचालक इत्यादि वाहन स्वामी के द्वारा ही किए जायेंगे। वाहन से प्राप्त समस्त राजस्व वाहन स्वामी का होगा।

वाहन का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सहभागिता से किया जायेगा, जिसके एवज में वाहन स्वामी द्वारा निगम को न्यूनतम 0.23 रुपए प्रति सीट, प्रति कि.मी., प्रति वाहन चालक सीट के अतिरिक्त निगम को देना होगा। सफल निविदादाता का चयन अधिकतम बोली प्रदाता के अनुसार किया जायेगा।

वाहन संचालन पर संचालक की ओर से यात्रियों को निगम द्वारा दी जा रही समस्त प्रकार की निशुल्क एवं रियायती यात्राओं का लाभ दिया जायेगा, जिसका पुनर्भरण यात्रियों को जारी किये गये निशुल्क एवं रियायती यात्रा टिकट के लिए निशुल्क एवं रियायती यात्रा टिकटों की वास्तविक राशि या 90 प्रतिशत यात्रीभार पर होने वाले राजस्व का 15 प्रतिशत, जो भी कम होगा वह देय होगा।

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