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पाली-सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों का चालान कर वसूला जुर्माना
विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर चिकित्सा विभाग की कार्यवाही, लोगों को नशा नहीं करने की नसीहत भी दी
विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के मौके पर चिकित्सा विभाग की टीमों ने बुधवार को पाली शहर सहित जिले भर में कार्यवाही कर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान काटकर जुर्माना वसूला गया।
सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि बुधवार को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जिला तम्बाकु नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा पाली शहर सहित जिले भर में कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुये पाये गये लोगों का चालान किया गया तथा उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया। इसी प्रकार कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले तम्बाकू विक्रेताओं का भी चालान कर उनसे भी जुर्माना वसूल किया गया। बुधवार को एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य केसी सैनी एवं एनटीसीपी के जिला सलाहकार डॉ.अंकित माथुर के दल ने पाली शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करते पाये गये लोगों एवं दुकानदारों का चालान किया तथा जुर्माना भी वसूला।
उन्होंने बताया कि बुधवार को पाली शहर के बांगड़ चिकित्सालय के आसपास, अंबेडकर चौराहा, पांच मौका पुलिया, रेलवे स्टेशन आदि क्षेत्रों में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूल किया, जिसे राजकोष में जमा करवाया गया है। कार्यवाही के दौरान कोटपा दल के सदस्यों ने उल्लंघन करने वालों एवं आमजन को तम्बाकु से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देकर तम्बाकु उत्पादों का त्याग करने बाबत उनका परामर्श भी किया गया तथा लोगों को जागरूक किया गया।
आमजन एवं दुकानदारों को एकत्रित कर उन्हें कोटपा अधिनियम की जानकारी भी प्रदान की तथा अधिनियम की पालना करने का आह्वान किया। चालान दल के सदस्य के रूप में एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य केसी सैनी तथा डीपीसी आईईसी नंदलाल शर्मा ने इस दौरान लोगों के छोटे छोटे समूहों में चर्चा की, उन्हें तम्बाकु उत्पादों के पैकिट पर अंकित किये गये। कैंसर के फोटो दिखाकर उन्हें बताया कि तम्बाकु का उपयोग करने से कैंसर हो सकता है, तम्बाकु उत्पादों का प्रयोग करने वाले लोगों को ह्रदयरोग, श्वसन रोग, पक्षाघात एवं दमा आदि रोगों का भी अधिक खतरा बना रहता है तथा उन्हें तम्बाकु से होने वाले अन्य नुकसानों की भी जानकारी दी। इस दौरान कई लोगों से तम्बाकु उत्पादों का त्याग करने के लिए संकल्प पत्र भी भरवाये। साथ ही कई दुकानदारों से उनके दुकानों में लगे तंबाकू के विज्ञापनों को हटाया भी गया। कार्यवाही के दौरान दल के सदस्यों ने दुकानदारों को भी समझाया कि वे नाबालिकों को तम्बाकु उत्पादों का विक्रय नहीं करें, चेतावनी के बैनर दुकान पर लगाकर रखें, तम्बाकु उत्पादों के विज्ञापन के चित्र नहीं लगायें, उक्त सभी कोटपा अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं।


