पाली त्योहारों पर व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

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पाली त्योहारों पर व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
पाली, 11 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट एल एन मंत्री ने आदेश जारी कर जिले में 13 मार्च को होली दहन, 14 मार्च को धुलन्डी तथा रमजान माह और 21 मार्च को शीतला माता चौक मेला, 22 मार्च को सुरजपोल गांवशाही गैर एवं 23 मार्च को महाराणा प्रताप चौराहे पर गांवशाही गैर नृत्य आदि विभिन्न अवसरों को देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था के लिए विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।

जारी आदेशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, आवश्यक पुलिस जाब्ता लगाने, अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने, गैर के रास्तों पर आने वाले मकानों की छतों पर, बालकानियों में लोगों की भीड़ एकत्रित नहीं होने देने, महिलाओं, लड़कियों, वृद्धों या किसी व्यक्ति पर अवांछित प्रकार से गुब्बारे में प्लास्टिक की थैलियां फेंकने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पाबंदी की कार्रवाई, गैर के दौरान परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही नगर परिषद व नगर पालिका को गैर के निर्धारित रास्तों में पैचवर्क पूरा करने, सड़कों की सफाई, रोड लाइट को दुरुस्त करने, नालियों की सफाई, गैर के मार्ग में आने वाले अनावश्यक तारो व रस्सियों आदि को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करने के व गैर व व शीतला सप्तमी के मेले दौरान क्लोज़ सर्किट टीवी सेट लगाने एवं ड्रोन की व्यवस्था सुनिश्चित करने गैर एवं बादशाह की सवारी के रास्तों पर आवारा पशुओं को पकड़ने व गोशाला में भिजवाने के निर्देश दिए है।

इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्कोम को बिजली की व्यवस्था ठीक रखना व झुके व ढीले तारो को ठीक करने के लिए , जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी को पेयजल आपूर्ति के लिए व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सोजत को चिकित्सकों का दल मय स्टाफ जीवन रक्षक दवाओं के साथ एंबुलेंस तैयार रखने व लोगों को सुरक्षित होली के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।

इसी प्रकार होली त्यौहार के आयोजनों एवं शीतला सप्तमी मेले के रास्तों में कोई बाधा हो तो निरीक्षण कर हटाने की कार्रवाई करने, सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपखंड मजिस्ट्रेट पाली, आयुक्त नगर परिषद पाली, तहसीलदार पाली व उप अधीक्षक पुलिस शहर पाली को निर्देश दिए हैं।

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