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पाली होली पर्व व गैर निकाले जाने को लेकर शान्ति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
पाली, 11 मार्च। जिले में 13 को होली दहन व 14 मार्च को धुलण्डी त्यौहार मनाया जाएगा। इस दौरान शांति व कानूनी व्यवस्था एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने आदेश जारी कर पाली जिले के समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है व इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी किए है।
उन्होंने बताया कि जारी निर्देशानुसार वे अपने क्षेत्र में विशेषकर संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यकतानुसार तहसीलदार व नायब तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियो, कर्मचारियों को नियुक्त कर कानून व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिकारिगण नियुक्ति क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाये रखते हुए 13 मार्च व 14 मार्च, 2025 तक पर्व मनाये जानें एवं प्रतिवर्ष की भांति गैर नृत्य निकाले जाने के रास्तों व स्थलों का पुलिस अधिकारियों के साथ पूर्व निरीक्षण कर मौके पर कोई बाधा हो तो उसे समय पूर्व हटा ली जाए। साथ ही इस दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।


